नगर पालिका परिषद के 05 सदस्य एवं 01 अध्यक्ष पद पर होगा उपचुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना - statementtodaynews.com

नगर पालिका परिषद के 05 सदस्य एवं 01 अध्यक्ष पद पर होगा उपचुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना

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अब्दुल बासिद खान / ब्यूरो मुख्यालय :  लखनऊ, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में नगर पालिका परिषद के अन्तर्गत रिक्त 05 सदस्य पदों एवं 01 अध्यक्ष पद पर उपनिर्वाचन हेतु अधिसूचना जारी कर दी है। नगर पालिका परिषद की जिन निकायों में 05 सदस्यों एवं 01 अध्यक्ष पद पर उपचुनाव होने है, उसमंे ललितपुर जिले की नगर पालिका परिषद ललितपुर में अध्यक्ष पद, अमेठी जिलें की नगर पालिका परिषद जायस के वार्ड संख्या 14 में सदस्य, बिजनौर जिले की नगर पालिका परिषद हल्दौर के वार्ड संख्या 13 में सदस्य, उन्नाव जिलें की नगर पालिका परिषद उन्नाव के वार्ड संख्या 26 में सदस्य, गाजिपुर जिलें की नगर पालिका परिषद जमनियाँ के वार्ड संख्या 01 में सदस्य तथा मेरठ जिलें की नगर पालिका परिषद सरधना के वार्ड संख्या 15 में सदस्य का उपचुनाव होना है।

आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में 19 से 29 सितम्बर, 2025 तक पूर्वाह्न 11ः00 बजे से अपराह्न 03ः00 बजे तक नांमकन किया जायेगा। 30 सितम्बर को नांमकन पत्रों की संवीक्षा की जायेगी। 03 अक्टूबर को पूर्वाह्न 11ः00 बजे से अपराह्न 03ः00 बजे तक नांमकन वापसी की जा सकेगी। 06 अक्टूबर को पूर्वाह्न 11ः00 बजे से चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जायेगा। 15 अक्टूबर, 2025 को प्रातः 07ः00 बजे से सांय 05ः00 बजे तक मतदान होगा। 17 अक्टूबर को प्रातः 08 बजे से मतगणना होगी।

उपनिर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा, अभ्यर्थन वापस लेने, प्रतीक आवंटन एवं मतगणना की कार्यवाही सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारियों/सहायक रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा जिला मुख्यालय के नगरीय निकायों की जिला मुख्यालय पर तथा शेष नगरीय निकायों की सम्बन्धित तहसील मुख्यालय पर यह जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) द्वारा निर्धारित स्थान पर की जायगी। यह उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली, 2010 के प्रावधानों के अनुसार सम्पन्न कराया जाएगा। नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु आयोग द्वारा निर्धारित उपर्युक्त समय सारिणी के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर सभी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे एवं निर्धारित समय सारिणी के अनुसार ही कार्यवाही की जायगी।

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