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अब्दुल बासिद खान / ब्यूरो मुख्यालय : लखनऊ, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 19 नवम्बर, 2025 के अपने आदेश में उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे 121 पंजीकृत राजनैतिक दलों को पंजीकृत सूची से बाहर कर दिया है, जिन्होंने वर्ष 2019 से लगातार छह वर्षों तक न तो विधानसभा और न ही लोकसभा के किसी चुनाव में प्रतिभाग किया है।
उन्होंने बताया कि इन दलों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29बी एवं 29सी, आयकर अधिनियम, 1961 के प्राविधानों तथा चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के तहत राजनैतिक दलों को प्राप्त होने वाले किसी भी लाभ का अधिकार अब समाप्त हो गया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पंजीकृत सूची से हटाये गए राजनैतिक दल इस आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते है। उन्होंने कहा कि आयोग की पंजीकृत सूची से बाहर किए गए ऐसे दलों की जानकारी जिलेवार सूची में उपलब्ध करा दी गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य के 51 जनपदों के पते पर पंजीकृत 121 राजनैतिक दल शामिल हैं।



