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अब्दुल बासिद खान / ब्यूरो मुख्यालय : मुज़फ्फरनगर, जनपद के गांव भोपा की नई बस्ती मोहल्ला शनिवार को उस समय चर्चा का विषय बन गया, जब प्रशासन ने बिना अनुमति चल रहे मस्जिद निर्माण कार्यों को अवैध पाते हुए कार्रवाई की। तहसील प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर दो मस्जिदों को टेप लगाकर सील कर दिया। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति सील तोड़ने या परिसर में प्रवेश करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
भोपा थाना क्षेत्र के जौली मार्ग पर स्थित नई बस्ती मोहल्ले में अलग-अलग स्थानों पर मस्जिद निर्माण कार्य की शिकायतें प्रशासन को मिल रही थीं। इसी के आधार पर तहसील जानसठ के नायब तहसीलदार बृजेश कुमार के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम और थाना प्रभारी ओमप्रकाश सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।
पहला मामला: जांच में पाया गया कि अहसान नामक व्यक्ति द्वारा खसरा संख्या 780 के एक प्लाट पर बेसमेंट बनाकर नई मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा था। प्रशासनिक अनुमति न होने के कारण नोटिस चस्पा किया गया और निर्माणाधीन ढांचे को सील कर दिया गया। मस्जिद के संरक्षक अहसान अंसारी ने बताया कि लगभग दस वर्ष पूर्व सीकरी निवासी एक व्यक्ति ने मस्जिद निर्माण शुरू किया था, लेकिन उनके निधन के बाद कार्य रुक गया था। हाल ही में निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए अनुमति हेतु आवेदन किया गया है।
दूसरा मामला: थोड़ी दूरी पर उस्मान और गुलफाम द्वारा खसरा संख्या 799, क्षेत्रफल 167.68 वर्ग मीटर पर भी मस्जिद निर्माण कराया जा रहा था। यहां भी प्रशासन ने अवैध मानते हुए नोटिस चस्पा किया और यलो टेप से सील कर दिया।
कार्रवाई के दौरान स्थानीय महिलाएं मौके पर जुट गईं और विरोध प्रकट किया। हालांकि प्रशासन और पुलिस ने स्थिति पर काबू पा लिया। थाना प्रभारी ओमप्रकाश सिंह ने माइक से घोषणा करते हुए लोगों को चेताया कि कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
इस कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार बृजेश कुमार के साथ राजस्व निरीक्षक सुनील शर्मा, लेखपाल अंकित कुमार, मनोज कुमार, दीपक कुमार, उपनिरीक्षक शिव कुमार और कर्मवीर सिंह समेत पुलिस बल मौजूद रहा।



