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अब्दुल बासिद खान / ब्यूरो मुख्यालय : लखनऊः उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वर्षा और अतिवृष्टि/बाढ़ के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जिन प्रभावित लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जाय।राज्य मुख्यालय से समस्त जनपदो को आवश्यक कार्यवाही हेतु दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। इस योजना का लाभ गांव के उन गरीबों को मिलेगा, जिन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का फायदा नहीं मिल रहा है।
वर्तमान में अतिवृष्टि/बाढ़ के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में घर गिरने एवं घर कटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं,ऐसे परिवार जो दैवीय आपदा से प्रभावित हो गये हैं तथा मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता श्रेणी में आते हैं, उन्हें आवास उपलब्ध कराये जाने की दिशा मे कार्य किया जा रहा है।
इस बारे मे आयुक्त, गाम्य विकास जी0एस0 प्रियदर्शी द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि सरकार की मंशा के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में अतिवृष्टि/बाढ़ से प्रभावित पात्र परिवारों को आवास का लाभ दिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाय। समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अतिवृष्टि/बाढ़ से प्रभावित पात्र परिवारों को राजस्व विभाग से समन्वय कर मांग पत्र में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाए, जिससे प्राविधानित बजट के क्रम में आगे की कार्यवाही की जा सके।
ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के लिए निर्गत शासनादेश दिनाक 02 फरवरी, 2018 में दैवीय आपदा सहित अन्य कई श्रेणी के पात्र लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास दिये जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं।



